फर्जी कंपनी से 6.59 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप, मुकदमा दर्ज

Share Now

फर्जी कंपनी से 6.59 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप, मुकदमा दर्ज

सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का मामला

बलिया (उप्र) । जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक फर्जी कंपनी के जरिए सुनियोजित तरीके से 6 करोड़ 59 लाख रुपये से अधिक की राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोप में कंपनी मालिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

कंपनी मालिक के खिलाफ नामजद एफआईआर

पुलिस के अनुसार, राज्य कर अधिकारी सिकंदर वर्मा की तहरीर पर सिसोटार गांव स्थित शर्मा इंटरप्राइजेज के मालिक अखिलेश शर्मा के खिलाफ सिकंदरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया।

जीएसटी पंजीकरण रद्द

बताया गया कि आरोपी ने 18 जनवरी 2025 को खरीद-बिक्री के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) पहचान संख्या हासिल की थी। हालांकि, राज्य के सहायक कर आयुक्त राहुल कुमार ने 28 फरवरी 2025 को कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया।

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आरोप

सहायक आयुक्त की जांच में सामने आया कि कंपनी ने कथित तौर पर अस्तित्वहीन और फर्जी कंपनियों से माल की आपूर्ति दिखाकर केवल दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से आवक आपूर्ति घोषित की और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया।

6.59 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान

अधिकारियों के मुताबिक, जीएसटी पोर्टल के रिकॉर्ड की समीक्षा में पाया गया कि धोखाधड़ी से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग बाहरी कर देयता चुकाने में किया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,59,38,960.41 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

जांच शुरू

राज्य कर उपायुक्त अनिल कुमार के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। सिकंदरपुर थाने के प्रभारी मूल चंद्र चौरसिया ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *